प्रयागराज: पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की याचिका पर 8 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

प्रयागराज: पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की याचिका पर 8 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी के साथ अभद्रता, जान से मारने की धमकी, सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने के मामले में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व खलीलाबाद से पूर्व विधायक डॉ. मोहम्मद अयूब की याचिका पर सुनवाई करते हुए याची को प्रत्युत्तर दाखिल करने का समय देते हुए याचिका को आगामी 8 अप्रैल 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ के समक्ष चल रही है। 

याचिका के अनुसार याची के विरुद्ध गोरखपुर के कैंट थाने में आईपीसी के विभिन्न धाराओं के साथ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम,1984 की धारा 3 और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के तहत राजेश कुमार शर्मा द्वारा 11 अक्टूबर 2023 को मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। 

प्राथमिकी के अनुसार 10 अक्टूबर 2023 को शिकायतकर्ता जब कमिश्नर कार्यालय पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कुछ लोग टेंट लगा रहे थे। सुबह 11:00 बजे याची अपने कई समर्थकों के साथ कमिश्नरेट कार्यालय में जबरन घुस गया और कार्यालय से बिजली का तार जोड़कर वहीं से माइक लगाकर जनसभा को संबोधित करने लगे। इस पर शिकायतकर्ता ने अपने अन्य साथियों के साथ याची और उनके समर्थकों को रोकने का प्रयास किया और कहा कि जिले में धारा 144 लागू है। 

ऐसी स्थिति में 5 से अधिक लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते हैं। अतः आप लोग जो कर रहे हैं वह विधि विरुद्ध है। इस पर शिकायतकर्ता के साथ अभद्रता, मारपीट, जान से मारने की धमकी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया और याची अपने अन्य समर्थकों के साथ कार्यालय में घुसकर सरकारी दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा कार्यालय से बाहर जाते हुए शिकायतकर्ता और उनके सहयोगियों को यह धमकी दी कि अगर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना।

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