Kanpur: शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में ऐसे करें आवेदन, इस तरह के लोग उठा सकेंगे लाभ...

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कानपुर, अमृत विचार। दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दंपती में से युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15000 रुपये एवं युवती के दिव्यांग होने पर 20000 रुपये और युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35000 रुपये की धनराशि दिये जाने हेतु http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते है।  

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित इस योजना में आवेदन करने वाले युवक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 

विवाह के समय युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो और दंपती में से कोई आयकर दाता नही हो। (सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा निर्गत पृथक-पृथक आय प्रमाण पत्र), सीएमओ द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार स्थाई दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। 

ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। दंपती में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित न किया गया हो, दम्पत्ति का विवाह रजिस्ट्रार के स्तर पर पंजीकृत होना अनिवार्य नही है विवाह का कोई प्रमाण पत्र संलग्न करें, जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक वाद न चल रहा हो।

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