बरेली: दुर्घटना में वाहन स्वामी घायलों को अदा करेगा 10.77 लाख मुआवजा

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Published By Monis Khan
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मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण के पीठासीन अधिकारी दिया आदेश

विधि संवाददाता, बरेली, अमृत विचार। वाहन दुर्घटना के एक मामले में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण के पीठासीन अधिकारी क्षितिज कुमार श्रीवास्तव ने थाना क्योलड़िया गांव वहिर जागीर निवासी नीलम और नवाबगंज पुरानी हरिजन बस्ती निवासी कुबरा की याचिका को मंजूर करते हुए क्रमशः 9 लाख 64 हजार 477 और 1 लाख 13 हजार 244 रुपये भुगतान का आदेश वाहन स्वामी ग्राम रिछौला किफायतुल्ला निवासी मुन्ने बख्श को दिया है।

दरअसल, वाहन स्वामी ने सवारी गाड़ी का बीमा नहीं करा रखा था। इस वजह से दुर्घटना में घायलों को मुआवजा वाहन स्वामी को अदा करने का आदेश दिया गया है। वहीं, उसे याचिका पेश करने से भुगतान की तिथि तक सात प्रतिशत ब्याज भी चुकाना पड़ेगा।

ये था मामला
याचिकाकर्ताओं के वकील गौरव कुमार भाटिया ने बताया कि 10 अक्टूबर 2017 को नवाबगंज से बरेली की ओर नीलम और कुबरा टाटा मैजिक से आ रहे थे। चालक तेजी और लापरवाही से वाहन चला रहा था। इस दौरान सवारियों ने चालक को टोका, मगर उसने किसी की बात नहीं सुनी। मुड़िया अहमद नगर के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, जिसमें नीलम, कुबरा व अन्य सवारियां घायल हो गईं। अधिक खून बह जाने के कारण नीलम का सीधा हाथ डाॅक्टरों को काटना पड़ा था, उल्टे हाथ में प्लास्टर चढ़ा था, इलाज में करीब दो लाख रुपये खर्च हुए थे। वहीं, कुबरा का बायां हाथ टूट गया था।

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