सुलतानपुर: अपहरण और दुराचार के दोषी को 10 साल की कैद, लगा इतने का जुर्माना
सुलतानपुर, अमृत विचार। मोतिगरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव से पांच साल पूर्व 16 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने के आरोपी शब्बीर को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने गुरुवार को 10 साल की कैद व 35 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। वहीं सहआरोपी उदयराज को अपहरण व दुष्प्रेरण का दोषी मानते हुए उसे पांच साल के कारावास व 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेजा। अदालत ने दोषियों पर कुल 60 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है, जिसकी सम्पूर्ण रकम पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
एडीजीसी रवींद्र प्रताप सिंह के मुताबिक 13 जुलाई 2020 की घटना में दर्ज हुए केस में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि उनकी 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को आरोपियों ने बहला-फुसलाकर अपहरण कर दुराचार जैसी वारदात को अंजाम दिया। तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी शब्बीर के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। वहीं सह आरोपी उदयराज को क्लीनचिट दे दी।
इस दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की तरफ से साक्ष्यों के आधार पर सह-आरोपी उदयराज के खिलाफ भी कोर्ट में सुनवाई चली। मुकदमे के दौरान अभियोजन की तरफ से पेश किए गए गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषी शब्बीर को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई, वहीं सह आरोपी उदयराज को अपहरण व दुष्प्रेरण का दोषी पाते हुए पांच साल की कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
मेडिकल अधिकारी की गवाही दर्ज, जिरह कल
सुलतानपुर, अमृत विचारः शास्त्री नगर मोहल्ले में संविदा चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड मामले में गुरुवार को कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी के वकील संतोष पांडेय ने सीएचसी जयसिंहपुर के मेडिकल ऑफिसर डॉ. डीसी यादव का मुख्य बयान दर्ज कराया। कोर्ट ने डॉक्टर से जिरह के लिए शुक्रवार की तिथि निर्धारित की है। गौरतलब है कि 23 सितंबर 2024 को हुई इस घटना में मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह, उनके पिता जगदीश नारायण सिंह और ड्राइवर दीपक सिंह पर हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और दहशत फैलाने के आरोप तय किए जा चुके हैं। वहीं, चौथे आरोपी विजय नारायण सिंह की 7 अप्रैल को एक संपत्ति विवाद में हत्या हो चुकी है।
लंभुआ विधायक के केस में दरोगा की गवाही दर्ज
सुलतानपुर, अमृत विचारः बीते विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति जन सभा कर प्रचार आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोपी विधायक सीताराम वर्मा के केस में गुरुवार को अभियोजन गवाह तत्कालीन दरोगा रामरक्ष पाल सिंह की गवाही विशेष लोक अभियोजक वैभव पाण्डेय ने दर्ज कराई, जिनसे बचाव पक्ष ने जिरह पूरी की। कोर्ट ने अभियोजन के शेष साक्ष्य के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की है। 23 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीताराम वर्मा ने लंभुआ क्षेत्र के केशवपुर महात्मा गांधी मनरेगा खेलकूद मैदान ग्राम खड़ुआन में बिना प्रशासन की अनुमति के चुनावी सभा की थी। जिस पर उड़न दस्ता प्रभारी विपुल कुमार उपाध्याय ने केस दर्ज कराया था। इसी मुकदमे में लंभुआ विधायक सीताराम वर्मा, खड़ुआन निवासी अजय वर्मा, संतराम वर्मा, शुभम वर्मा, पवन रंजीत वर्मा आरोपी हैं।
वीडियो कांफ्रेंसिंग से एसडीएम की गवाही दर्ज, दहेज हत्या का मामला
सुलतानपुर, अमृत विचारः धनपतगंज थाना क्षेत्र के सेवरा में चार साल पूर्व ललिता की दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत में गुरुवार को बलिया जिले की बासडीह तहसील के एसडीएम न्यायिक शैलेंद्र चौधरी की गवाही जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग दर्ज की गई, उनसे बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने जिरह की।
धनपतगंज थाने के ग्राम बदलेपुर मौजा सरैया भरथी के रामअचल यादव की पुत्री ललिता का विवाह 9 मई 2017 को अशोक यादव के साथ हुआ था। आरोप है कि कम दान दहेज को लेकर ससुराल वाले ललिता को परेशान करते थे और 19 अक्टूबर 2021 को उसकी हत्या कर लाश नहर में फेंक दी थी। मृतका की लाश गयादत्त मिश्रा का पुरवा सेवरा के नहर में बरामद हुई थी। पिता की तहरीर पर पति अशोक यादव व जेठानी रामलली के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।
गैरहाजिर रहे आप सांसद संजय सिंह, कोर्ट ने दी अंतिम मोहलत
सुलतानपुर, अमृत विचारः आचार संहिता उल्लंघन मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गुरुवार को विशेष कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने संसद की कार्रवाई में भाग लेने के कारण उनकी हाजिरी माफी और मौके का प्रार्थनापत्र दिया। विशेष लोक अभियोजक वैभव पाण्डेय ने बताया कि एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट मजिस्ट्रेट ने संजय सिंह को अंतिम अवसर देते हुए सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तिथि आरोप तय करने के लिए नियत की है। मामला 13 अप्रैल 2021 का है, जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान दूबेपुर ब्लॉक के हसनपुर गांव में सांसद संजय सिंह ने बिना अनुमति सभा की थी। इस मामले में उनके खिलाफ बंधुआकला थाने में केस दर्ज हुआ था।
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