बदायूं : लूट करने के आरोप में दो दोषियों को सात साल की सजा और जुर्माना
मुकदमा के विचारण के दौरान दो आरोपियों की हो चुकी है मौत
बदायूं, अमृत विचार। तकरीबन 14 साल पहले की गई लूट के आरोप में दो आरोपियों को विशेष न्यायधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र ने दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
अभियोजन कथानक के अनुसार शहर बदायूं निवासी व्यक्ति ने दो अगस्त 2011 को थाना इस्लामनगर पुलिस को तहरीर दी थी। बताया कि मोहल्ला शिवपुरम की गली नंबर दो निवासी उनके भाई कृष्णकुमार सिंह 24 जुलाई की रात लगभग 8 बजे मारुति वैन से अपनी रिश्तेदारी बहजोई जा रहे थे। इस्लामनगर-बहजोई मार्ग पर अल्लाहपुर गांव स्थित गत्ता फैक्ट्री के पास बदमाशों ने उनकी वैन रोक ली। जबरन वैन में बैठ गए। उन लोगों ने वैन को सड़क पर लगाकर तमंचे के बल पर मारपीट के नशा देकर कृष्ण कुमार को बेहोश कर दिया। कृष्ण कुमार को वहीं रास्ते में छोड़कर वैन लूटकर भाग गए। कृष्ण कुमार सिंह के होश में आने पर पता चला कि वह लोग उनके दो मोबाइल, गले में पहनी सोने की चेन, 1500 रुपये लूटकर ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू की। पुलिस ने साक्ष्य संकलित करके न्यायालय मे आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर और दलील सुनने के बाद इस्लामनगर के मोहल्ला कुरैशियान निवासी इरशाद उर्फ गोविंदा पुत्र अख्तर कुरैशी और संभल के थाना बहजोई क्षेत्र के गांव भरतपुर निवासी धर्मपाल पुत्र देशराज को सात साल की सजा सुनाई। वहीं दो अन्य आरोपी जुल्फिकार उर्फ डॉक्टर और सगीर उर्फ शकील की विचारण के दौरान मौत हो गई थी।
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