Kanpur: प्लाट का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर ठगे 15.30 लाख, पीड़ित कारोबारी ने पांच के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट

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Published By Deepak Shukla
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कानपुर, अमृत विचार। प्लाट का सौदा होने के बाद रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ। दो बार में कारोबारी ने 15.30 लाख रुपये भी दिए। इसी बीच दूसरे को प्लाट की रजिस्ट्री कर दी गई। कारोबारी ने पैसे मांगे तो झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। कारोबारी ने गोविंदनगर थाने में महिला समेत पांच लोगों के खिलाफ ठगी व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। 

रतनलालनगर निवासी लव गेरा का पोल्ट्री फार्म है। उन्होंने बताया कि गुजैनी निवासी प्रापर्टी डीलर राकेश कुमार ओझा उर्फ घनश्याम के माध्यम से बर्रा तीन स्थित एक प्लाट का सौदा हुआ था। प्लाट रतनलालनगर की सुमन आहूजा का था। 8 जनवरी 2021 को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बाद 25,50,000 रुपये प्लाट की कीमत तय हुई। 4 दिसंबर 2021 को सुमन और राकेश के कहने पर उन्होंने अरुण आनंद के खाते में 7 लाख रुपये ट्रांसफर किए। इसके बाद 6 जनवरी 2022 को 8,30,000 रुपये सुमन आहूजा के खाते में ट्रांसफर किया। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में राकेश और उसका दोस्त गांधीनगर निवासी पंकज कुमार सिंह गवाह बने। 

बकाया रकम रजिस्ट्री के बाद देने पर सहमति बनी। जिसके लिए तीन माह का समय मांगा। जब उन्होंने रजिस्ट्री का दबाव बनाया तो सुमन और राकेश आश्वासन देते रहे। उनके बार-बार टरकाने पर संदेह हुआ तो छानबीन की। इस पर पता चला कि सुमन ने जून 2023 में प्लाट की रजिस्ट्री राकेश ओझा के नाम पर कर दी है। जिसमें श्यामनगर निवासी मनोज कुमार अवस्थी और केशवपुरम के शंकर भट्टाचार्य गवाह हैं। जब उन्होंने रुपये मांगे तो आरोपी ने झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। गोविंदनगर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि कारोबारी की शिकायत पर ठगी, धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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