डरे नहीं: दुर्घटना में घायल राहगीर की जान बचाएं, पायें 25000 इनाम
अब घायल को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले से पुलिस नहीं करेगी सवाल
कानपुर, अमृत विचार। यदि कोई सड़क पर घायलावस्था में पड़ा है तो डरिए मत, उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाएं और सरकार से 25,000 रुपए का इनाम पाएं। आरटीओ ऑफिस में मंगलवार को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने इस योजना के प्रति लोगों को जागरुक किया।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक योजना लागू की है कि मार्ग पर यदि कोई राहगीर घायल हो गया है और उसे समय पर कोई हॉस्पिटल पहुंचा देता है, तो ऐसे राहगीर को 25,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। हॉस्पिटल पहुंचाने वाले यदि एक से अधिक हैं तो ये राशि बराबर दी जाएगी।
बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में जब कोई सड़क हादसा हो जाता है तो जल्दी कोई घायल को हाथ नहीं लगाता है बल्कि उसके पास खड़ा होना भी गवारा नहीं करता है, उसके पीछे की सच्चाई ये है कि हर कोई ये सोचता है कि कौन बवाल में पड़े, घायल को हॉस्पिटल ले जाएंगे तो पुलिस हमसे ही दुनियाभर के सवाल करेगी। लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि पुलिस ये भी कह सकती है कि तुम्हीं ने इसे टक्कर मारकर घायल किया है और अब हॉस्पिटल लाकर बहाने बता रहे हो। ऐसे में सड़क हादसे में घायल होने वाले 80 प्रतिशत लोगों का समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचना भी मृत्यु का कारण बनता है। वर्तमान में लोगों को सरकार के इस योजना की जानकारी नहीं होने के कारण घायलों को अभी भी उतनी मदद नहीं मिल पा रही है जितना मिलना चाहिए।
क्या है राहवीर योजना
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राहवीर योजना को 21 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए लागू किया है। राहवीर योजना में राहवीर का चयन जिलास्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन कमेटी मासिक आधार पर करेगी। इस कमेटी में एसपी, सीएमओ और आरटीओ समिति के सदस्य हैं।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया है कि यदि सड़क पर कोई घायल पड़ा है और आपके द्वारा मदद करने से उसकी जान बच जाती है तो देरी नहीं करें, तुरंत उसे हॉस्पिटल तक पहुंचायें। इससे घायल व्यक्ति का समय से इलाज हो जाएगा और उसकी जान बच जाएगी।
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