शाहजहांपुर: पॉक्सो एक्ट मामले में चार दोषियों को 10-10 वर्ष की कैद
शाहजहांपुर, अमृत विचार। पॉक्सो एक्ट से जुड़े अलग मामलों में दोषी पाए जाने पर चार अभियुक्तों दस-दस वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। खुटार क्षेत्र के एक गांव से वर्ष 2015 में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किए जाने के मामले में खुटार के गांव सिहुरा खुर्द निवासी राजकुमार उर्फ छोटे को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या आठ के न्यायाधीश सुदीप कुमार जायसवाल ने दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष के कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
वहीं थाना तिलहर के गांव गोबरसंडा निवासी धर्मेंद्र को दलित नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किए जाने के मामले में 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। धर्मेंद्र के खिलाफ वर्ष 2017 में निगोही थाने में मामला दर्ज किया गया था। जनपद लखीमपुर खीरी के थाना गोला के गांव सोठन निवासी आसिफ को भी वर्ष 2018 में थाना सिंधौली क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म किए जाने के मामले में दस वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया।
महानगर के थाना सदर बाजार के गांव शहबाजनगर निवासी साजिद को भी वर्ष 2016 में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म किए जाने के मामले में दोषी पाए जाने पर दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
