प्रयागराज : आजम खान के जबरन बेदखली मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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Published By Vinay Shukla
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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सांसद मोहम्मद आजम खान के जबरन बेदखली मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में अंतिम आदेश पारित करने पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी है, लेकिन सुनवाई जारी रखने की अनुमति दी है।

क्या है मामला?

यह मामला 2016 में रामपुर स्थित यतीम खाना, वक्फ संख्या 157 नामक वक्फ संपत्ति पर अनाधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने से संबंधित है। आजम खान और उनके सहयोगी वीरेंद्र गोयल पर इस मामले में कई एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिन्हें बाद में एक ही मुकदमे में शामिल कर दिया गया था।

अदालत का आदेश

न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मामले में अंतिम आदेश पारित करने पर रोक रहेगी, लेकिन सुनवाई जारी रखी जा सकती है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आजम खान और उनके सहयोगी की याचिका को सह अभियुक्त की याचिका के साथ संलग्न किया जाए। आजम खान के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में कई खामियां हैं और यह उनके मुवक्किल के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वीडियोग्राफिक फुटेज घटनास्थल से आजम खान की अनुपस्थिति को साबित कर सकते हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी, जिसमें अदालत आगे के निर्देश पारित कर सकती है। आजम खान के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, और यह मामला उनमें से एक है।

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