बदायूं: किशोरी को बहलाकर ले जाकर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास

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Published By Monis Khan
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न्यायाधीश ने दोषी पर लगाया 1.20 लाख रुपय जुर्माना, पीड़िता को दी जाएगी धनराशि

बदायूं, अमृत विचार। किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष संख्या 2 नीरज कुमार गर्ग ने 20 साल के कारावास और एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना इस्लामनगर में 6 जुलाई 2023 को तहरीर देकर बताया था कि रात लगभग दो बजे उनकी 15 साल की बेटी घर पर बिना बताए कहीं चली गई थी। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला था। उनके परिचितों ने बताया कि घलेंद्र उर्फ घनेंद्र पुत्र नारायन यादव, देवेंद्र पुत्र नारायन की सलाह से बहला फुसलाकर अपने साथ कहीं ले गया है। 

परिजनों ने तलाश तेज की लेकिन कहीं भी जानकारी नहीं हो सकी। पुलिस ने 9 सितंबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज करके तलाश शुरू की। उनकी बेटी को बरामद कर लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि घलेंद्र उर्फ घनेंद्र उसे नोएडा ले गया था। जहां एक कमरे में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। न्यायालय में गांव विजयपुर निवासी घलेंद्र उर्फ घनेंद्र के खिलाफ नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

 

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