कन्नौज: गैंगस्टर के तहत पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव की 92 लाख की संपत्ति कुर्क, डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई
कन्नौज, अमृत विचार। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर कन्नौज बांगर स्थित पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव की मां के नाम रही 92 लाख की संपत्ति प्रशासन की तरफ से कुर्क कर दी गई। इस संपत्ति का रिसीवर तहसीलदार सदर को नियुक्त किया गया है।
बताते चलें कि जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री के दो जुलाई के आदेश के क्रम में एसडीएम सदर नवनीता राय के नेतृत्व में राजस्व टीम तथा सीओ सिटी अभिषेक प्रताप सिंह अजेय के नेतृत्व में पुलिस बल की तरफ से सोमवार को कुर्की की प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें कन्नौज कोतवाल जितेंद्र प्रताप तथा गुरसहायगंज कोतवाल आलोक दुबे की अगुवाई में फोर्स के साथ मुनादी कराई गई।
दोपहर के समय की गई प्रक्रिया के तहत सरकार बनाम नवाब सिंह आदि में गिरोहबंद असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अंतर्गत गाटा संख्या 1506 जिसा क्षेत्रफल 0.6028 हेक्टेयर है को कुर्क कर दिया गया। इससे पहले संबंधित जमीन पर इस आदेश का बोर्ड भी लगवाया गया।

एसडीएम सदर ने बताया कि जिलाधिकारी की ओर से नवाब सिंह के परिवार से संबंधित कन्नौज बांगर, कंदरौली बांगर तथा गदनपुर बड्डू स्थित संपत्तियों जिनकी कीमत दो करोड़ 38 लाख है की कुर्की के आदेश दिए गए हैं। इस क्रम में कन्नौज बांगर की करीब 92 लाख कीमत की संपत्ति जो नवाब सिंह की स्वर्गवासी माता मूला देवी के नाम पर है को कुर्क करते हुए इसका रिसीवर तहसीलदार सदर अभिनव कुमार को नियुक्त किया गया है। बताया कि शेष संपत्तियों की कुर्की भी जल्द होगी। ये संपत्तियां भी नवाब की मां मूला देवी व पत्नी सुशीला देवी के नाम पर हैं।
हाईकोर्ट से चार दिन पहले मिल चुकी जमानत
नवाब को गत वर्ष 12 अगस्त को उनके ही कालेज से किशोरी से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले में उनके साथ किशोरी की बुआ, नवाब के भाई नीलू को भी सह आरोपी बनाया गया था। मामले में पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई थी।
मामले में नवाब तथा नीलू को जिला जेल से मार्च में क्रमश: बांदा तथा कौशांबी जेल शिफ्ट कर दिया गया था। चार जुलाई को हाईकोर्ट प्रयागराज की तरफ से मुख्य आरोपी को गैंगस्टर में सशर्त जमानत दे दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द रिहाई भी हो जाएगी।
