प्रयागराज : कथित हिस्ट्रीशीटर के घर का अवैध समय में दौरा न करने का निर्देश

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
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प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कथित हिस्ट्रीशीटर के घर का असमय दौरा करने पर रोक लगाते हुए कहा कि पुलिस हिस्ट्रीशीटर आदि के घरों का अवैध समय पर दौरा नहीं कर सकते हैं। उक्त आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर और न्यायमूर्ति अनिल कुमार (दशम) की एक खंडपीठ ने समुंदर पांडेय नामक व्यक्ति द्वारा दाखिल अपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

वर्तमान याचिका में याची ने अपने खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलने को चुनौती देते हुए कोर्ट को बताया कि अप्रासंगिक सामग्रियों के आधार पर हिस्ट्रीशीट खोली गई है।  याची ने कोर्ट को यह भी बताया कि हिस्ट्रीशीट की आड़ में पुलिस द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है और नियमित समय पर पुलिसकर्मी याची के घर में दौरा करने आते हैं और उन्हें पुलिस थाने में ले जाते हैं, जिससे उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और उनके  पारिवारिक जनों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। इस पर कोर्ट ने संबंधित प्रयागराज के पुलिस आयुक्त और स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को याची के घर अवैध समय में दौरा न करने का निर्देश दिया और मामले को आगामी 11 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

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