छह दोषियों को उम्रकैद : बिजली का तार हटाने को लेकर घर में घुसकर पिता-पुत्र की गोली मारकर की थी हत्या

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
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अपर सत्र न्यायाधीश बाबूराम की अदालत ने पिता-पुत्र की हत्या मामले में छह दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

प्रतापगढ़, अमृत विचार : प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने पिता-पुत्र की हत्या के चार वर्ष पुराने मुकदमे में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने छह दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 42,500 रुपये का जुर्माना लगाया।

क्या था मामला : हथिगवां थानाक्षेत्र के बलीपुर गांव में दो नवंबर 2020 को शीतला सिंह और उनके बेटे विपिन सिंह का राजेंद्र बहादुर सिंह और उनके बेटे अभय से विवाद हो गया था। विवाद बिजली का तार हटाने को लेकर हुआ था, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गया। इस झड़प में शीतला सिंह ने राजेंद्र बहादुर सिंह और उनके बेटे अभय को गोली मार दी, जबकि राजेंद्र के परिवार ने शीतला सिंह के परिवार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस घटना में राजेंद्र बहादुर सिंह और उनके बेटे अभय सिंह की मौत हो गई।

अदालत का फैसला : अपर सत्र न्यायाधीश बाबूराम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर शीतला सिंह, उनके बेटे विपिन सिंह और रणजीत सिंह, पत्नी चंदा सिंह, बहू प्रीति सिंह और प्रकाश सरोज को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 42,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

पुलिस की कार्रवाई : पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई।

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