मैनपुरीः पंचायत चुनाव के दौरान हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद, 25-25 हजार का लगा जुर्माना
मैनपुरी (उत्तर प्रदेश)। स्थानीय अदालत ने 2015 के पंचायत चुनाव के दौरान दनाहर क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। एक अन्य आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
सरकारी वकील विपिन कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि बम्होरी गांव के 40 वर्षीय महेश कुमार की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चेतन चौहान ने यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 5 दिसंबर 2015 को महेश, मनोज, भूपेंद्र, उत्तम और इंद्रेश के साथ मिलकर ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार मुजोरी के लिए प्रचार कर रहे थे। दिनभर प्रचार के बाद उत्तम, इंद्रेश और भूपेंद्र ने कथित तौर पर मनोज को महेश की हत्या के लिए उकसाया। इसके बाद मनोज ने तमंचे से महेश पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
चतुर्वेदी ने बताया कि पुलिस जांच के बाद मनोज, उत्तम और इंद्रेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जबकि भूपेंद्र के पक्ष में अंतिम रिपोर्ट दर्ज की गई थी। हालांकि, अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर भूपेंद्र के खिलाफ भी मुकदमा चलाने के लिए समन जारी किया गया। गवाहों के बयानों और दस्तावेजी सबूतों की जांच के बाद न्यायाधीश चौहान ने मनोज, उत्तम और इंद्रेश को हत्या का दोषी करार दिया, लेकिन भूपेंद्र को पर्याप्त सबूत न होने के कारण बरी कर दिया गया।
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