मासूम छात्रों संग अप्राकृतिक दुष्कर्म करता रहा रसोइया : परिजनों की तहरीर पर कई धाराओं में FIR

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Published By Vinay Shukla
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-स्कूल से छुट्टी के बाद मासूमों को बुलाता शौचालय, पिटाई कर ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा 

बाराबंकी, अमृत विचार : प्राथमिक विद्यालय में तैनात रसोईया लंबे समय से दो मासूम छात्राें के साथ छुट्टी के बाद अप्राकृतिक दुष्कर्म करता रहा। एक माह पूर्व दूसरे बच्चों ने रसोईये की हरकत देखी तो बात फैल गई। इस करतूत की खबर लगते ही अवाक रह गए परिजनों ने रसोईये की पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर रसोईये को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार यह घटना निन्दूरा विकास खंड क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय की है। कुर्सी थाना अंतर्गत ग्राम राजापुर का रहने वाला 60 वर्षीय नागेसर यादव पुत्र रतन क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में बतौर रसोईया तैनात है। इसी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा पांच के दो छात्रों ने रसोईये पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए परिजनों को पूरी बात बताई। शिकायत के अनुसार रसोईया उनके साथ आए दिन अप्राकृतिक दुष्कर्म कर रहा था पीड़ित मासूमों की पिता की ओर से थाना पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया कि आरोपी रसोईया एक छात्र के साथ करीब डेढ़ वर्ष से एवं दूसरे के साथ एक माह से दुष्कर्म करता रहा।

छुट्टी के बाद रसाईया मासूमों को डरा धमकाकर स्कूल के शौचालय में बुलाता रहा, और कहीं बताने पर मारने की धमकी दी। तहरीर में कहा गया कि मासूमों के साथ दुष्कर्म करते आरोपी को 23 जुलाई को स्कूल के अन्य बच्चों ने देख लिया। जिसके बाद परिजनों को मामले की जानकारी हुई। बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचे ग्रामीणों ने रसोईये की पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी रसाईया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाल अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित पिता तहरीर पर एससी, एसटी ,पास्को एक्ट सहित अन्य अपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना की जांच सीओ फतेहपुर को सौंपी गई है। 

अप्राकृतिक दुष्कर्म में एक को 20 साल सश्रम कारावास

न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के प्रकरण में अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड अदा करने की सजा सुनाई है। थाना सतरिख पर नाबालिग का अपहरण कर अप्राकृतिक कृत्य के सम्बन्ध में पंजीकृत पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त सुभाष चन्द्र पुत्र माता प्रसाद निवासी लालपुर औलिया थाना सफदरगंज को विभिन्न धाराओं में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- 46 द्वारा दोषसिद्ध करार दिया गया तथा 20 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण के अनुसार 23 सितंबर 2021 को थाना क्षेत्रान्तर्गत वादी ने सुभाष के विरुद्ध वादी के पुत्र का अपहरण कर उसके साथ आप्राकृतिक कृत्य करने के सम्बन्ध में सूचना दी गई। सूचना के आधार पर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया। विवेचक निरीक्षक लालचन्द्र सरोज द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

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