Bareilly : मासूम बच्ची के संग किया था रेप, अब 20 साल जेल में कैद काटेगा दुष्कर्म का दोषी 

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Published By Monis Khan
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विधि संवाददाता, बरेली। सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी थाना आंवला क्षेत्र निवासी तोताराम को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट ने 20 वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माना अदा न करने पर मुल्जिम को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सरकारी वकील प्रवीन सक्सेना ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना आंवला में तहरीर देकर बताया था कि 9 जून 2024 को शाम 5 बजे जान-पहचान का व्यक्ति तोताराम मेरे घर आया था, जिसने शराब पी रखी थी और मेरे घर के बाहर बैठा हुआ था।

मेरी लड़की खेलते हुए उसके पास चली गयी। तोताराम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने 10 गवाह पेश किये।

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