फेंसेडिल कफ सिरप तस्करी मामले में सरगना के पिता पर एक्शन, जारी है लुकआउट सर्कुलर
लखनऊ, अमृत विचार। फेंसेडिल कफ सिरप तस्करी करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल के खिलाफ सोनभद्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत एक वर्ष के लिए निरुद्ध कर दिया है।
सोनभद्र पुलिस के प्रस्ताव पर शासन ने दो दिन पहले मुहर लगा दी है। वहीं सरगना शुभम जायसवाल के खिलाफ शासन ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। आरोपी की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी शुरू हो गई है।
एसपी सोनभद्र अभिषेक वर्मा के मुतबिक नशीले पदार्थ तस्करी के अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए यह कदम उठाया गया है। पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत ऐसे आरोपियों को अवैध कारोबार से रोकने के लिए एक वर्ष तक निरुद्ध रखने का प्रावधान है।
एसपी अभिषेक वर्मा द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन के निरोधक प्राधिकारी ने 15 अप्रैल 2026 से एक वर्ष की निरुद्धि का आदेश जारी किया। इसके तहत भोला प्रसाद को जिला कारागार में रखा जाएगा। जांच में सामने आया कि भोला प्रसाद कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन और काले बाजार में बिक्री का अभ्यस्त अपराधी है।
फर्जी फर्मों के जरिए फर्जी बिलिंग कर बड़े पैमाने पर कफ सिरप की तस्करी की जा रही थी। यह नेटवर्क संगठित रूप से संचालित होकर देश के बाहर तक फैला हुआ था। शुभम जायसवाल ने अपने पिता की प्रोपराइटरशिप वाली फर्जी फर्म "शैली ट्रेडर्स" के माध्यम से एबाट कंपनी से भारी मात्रा में फेंसेडिल कफ सिरप हासिल किया।
बाद में इसे अवैध रूप से बांग्लादेश तक भेजा गया, जिससे बड़े पैमाने पर अवैध मुनाफा कमाया गया। पुलिस गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उधर, एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही है। आरोपी व मुख्य सरगना शुभम जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भगोड़ा घोषित कर संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जरूरी कागजी कार्रवाई की जा रही है।
