राहुल गांधी मानहानि मामला: सुलतानपुर MP-MLA कोर्ट में बहस टली, अब 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
सुलतानपुर, अमृत विचार: नेता प्रतिपक्ष एवं सांसद राहुल गांधी से जुड़े बहुचर्चित मानहानि वाद में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में निर्धारित बहस नहीं हो सकी। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में हुई।
सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका विचाराधीन होने से टली बहस
सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने न्यायालय को अवगत कराया कि वॉयस सैंपल संबंधी अर्जी को खारिज किए जाने के विरुद्ध दायर पुनरीक्षण याचिका अभी सत्र न्यायालय में विचाराधीन है। इस कारण मामले में बहस आगे नहीं बढ़ सकी। अदालत ने स्थिति को देखते हुए अगली सुनवाई एवं बहस के लिए 18 जुलाई की तिथि नियत की है।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला वर्ष 2018 में बंगलुरू में आयोजित एक जनसभा के दौरान का है। आरोप है कि इस जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भाजपा नेता विजय मिश्र द्वारा इस संबंध में सुलतानपुर की अदालत में मानहानि का वाद दायर किया गया था। उल्लेखनीय है कि इस मामले में राहुल गांधी पूर्व में ही न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत प्राप्त कर चुके हैं तथा दंड प्रक्रिया के तहत उनका बयान भी दर्ज किया जा चुका है।
