अमेठी: 5 से 14 दिसंबर तक होगा अक्टूबर के नियमित राशन का वितरण, शासन ने जारी की तिथि

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Published By Deepak Mishra
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अमृत विचार, गौरीगंज-अमेठी। अक्तूबर माह के सापेक्ष वितरित किए जाने वाले नियमित खाद्यान्न के वितरण की तिथि शासन ने जारी कर दी है। कोटे की दुकानों पर 5 दिसम्बर से 14 दिसम्बर के मध्य राशन का वितरण किया जाएगा। आयुक्त खाद्य एवं रसद ने जिलाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र भेजकर अक्तूबर 2022 के सापेक्ष अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को आवंटित राशन का वितरण 5 दिसम्बर से 14 दिसम्बर तक कराने की बात कही है। 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय योजना के कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं व 21 किलोग्राम चावल निर्धारित मूल्य पर वितरित किया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किलोग्राम गेहूं व तीन किलोग्राम चावल वितरित किया जाएगा। दोनों योजनाओं के कार्डधारकों को गेहूं का मूल्य दो रुपए प्रति किलोग्राम व चावल का मूल्य तीन रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चुकाना होगा। 

इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी विजय कुमार प्रसाद ने बताया कि पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में कार्डधारकों को राशन का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। सभी तहसीलों के पूर्ति निरीक्षकों को नियमानुसार वितरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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