अयोध्या : मतदान व मतगणना के दिन प्रत्याशी नहीं कर सकेंगे वाहनों का उपयोग

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Published By Pradumn Upadhyay
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अमृत विचार, अयोध्या । नगरीय निकाय चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रत्याशियों द्वारा मतदान और मतगणना के दिन वाहनों का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि नगर निगम अयोध्या क्षेत्र के लिए नगर मजिस्ट्रेट, नगर पंचायत गोसाईगंज उप जिला मजिस्ट्रेट सदर व अन्य नगरीय निकायों के लिए संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट प्रत्याशियों के वाहन पास निर्धारित प्रारूप पर निर्गत करेंगे।

उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित मजिस्ट्रेट सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा निर्गत वाहन पास संबंधित वाहन के आगे मूल रूप से शीशे पर चस्पा किए जाएं। उन्होंने बताया कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के अंतर्गत प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय की जाने वाली धनराशि की अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित है।

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