बरेली: सीओ के जवाब को कोर्ट ने माना झूठा, पूछा- क्यों न आपके खिलाफ हो कार्रवाई

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Published By Vikas Babu
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युवती की मौत के बिना आत्महत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज करने का मामला

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बरेली, अमृत विचार। बिथरी चैनपुर पुलिस युवती की मौत के बिना आत्महत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर फंसती जा रही है। इस मामले में लघुवाद न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने सीओ थर्ड आशीष प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष अश्वनी कुमार, चौकी इंचार्ज रामगंगा नगर देवेंद्र सिंह से स्पष्टीकरण तलब किया था।

नोटिस पर पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। सीओ के जवाब को अदालत ने असत्य मानते हुए 22 अगस्त को दोबारा स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि क्यों न उक्त कृत्य को न्यायालय पेशबंदी में उठाया गया कदम माना जाए और आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने नोटिस की एक प्रति आईजी और एसएसपी को भी भेजी है।

सीओ ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि 10 अगस्त को उनके कार्यालय में प्राप्त होने पर एफआईआर का परिशीलन करने पर धारा 306 आईपीसी का गलत पंजीकरण होने के कारण प्रभारी निरीक्षक बिथरी चैनपुर और एफआईआर लेखक द्वारा बरती गई लापरवाही के बारे में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के लिए 10 अगस्त को ही प्रभारी निरीक्षक बिथरी चैनपुर को पत्र भेजा गया। कोर्ट ने उल्लेख किया कि 11 अगस्त को एफआईआर के साथ तहरीर प्रस्तुत हुई जिसमें कहीं भी यह अंकन नहीं है कि इसका स्पष्टीकरण मांगा गया। कथन झूठा प्रतीत होता है।

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