प्रयागराज: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के विवादित बयानबाजी के मामले से कोर्ट ने खुद को किया अलग
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के मामले के लिए उचित कोर्ट को नामित करने हेतु मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा। उक्त आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की एकलपीठ ने उमर अंसारी की दूसरी जमानत अर्जी की सुनवाई से खुद को अलग करते हुए पारित किया।
गौरतलब है कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान अंसारी बंधुओं ने रैली के बाद अधिकारियों को रोककर उनके खिलाफ विवादित बयानबाजी किया था। चुनाव आयोग ने इस मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ कार्यवाही की थी। इसके अलावा गंगाराम ने कोतवाली थाना, मऊ में 4 मार्च 2022 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अंसारी बंधुओं व 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
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