सुलतानपुर: सादिक अली हत्याकांड के दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, लगाया 35 हजार का जुर्माना
थाना क्षेत्र धम्मौर के सरकंडेडीह निवासी सादिक की हत्या का था आरोप
सुलतानपुर, अमृत विचार। धम्मौर थाना क्षेत्र के सरकण्डेडीह में ढाई साल पूर्व सादिक अली हत्याकांड में दोषी फिरोज अहमद को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी फिरोज अहमद कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर ईशापुर का निवासी है। न्यायाधीश एकता वर्मा ने गुरुवार फिरोज को उम्रकैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। न्यायालय ने दोषी फिरोज पर कुल 35 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी संदीप सिंह व वादी के अधिवक्ता अजय मिश्र के मुताबिक शादी के विवाद के चलते 8 अप्रैल 2021 की शाम आरोपी ने घर के बाहर बैठै सादिक अली को गोली मारकर घायल कर दिया था। जिसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। थाना क्षेत्र धम्मौर के सरकण्डेडीह निवासी मृतक सादिक के पिता रमज़ान अली ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसकी जमानत दौरान विचारण नहीं हो सकी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा। कोर्ट में अभियोजन की तरफ से पेश नौ गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर आरोपी फिरोज को दोषी पाते हुए मंगलवार को उसे दोषी करार दिया है। गुरुवार को जेल से तलब कर सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अफरोज को उम्रकैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने अर्थदण्ड की धनराशि का 70 फीसदी मृतक के माता पिता को देने का आदेश भी दिया है।
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