गोंडा: दोहरे हत्याकांड के पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा, 5 साल बाद आया फैसला
गोंडा, अमृत विचार। नगर कोतवाली क्षेत्र के गायत्रीपुरम चौराहे पर वर्ष 2019 में हुई दो युवकों की हुई नृशंस हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उन पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। तीन अभियुक्तों को अदालत ने सात-सात साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। जबकि एक अभियुक्त के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेजी गई है।
नगर कोतवाली क्षेत्र के दयानंद नगर मोहल्ले के रहने वाले शिवम सैनी उर्फ़ बेटू व शिवेश उर्फ रजत की 21 फरवरी वर्ष 2019 की रात 9.30 बजे गायत्रीपुरम चौराहे पर गला काटकर हत्या कर दी गयी थी। जिस वक्त यह घटना हुई उस समय मृतक शिवम अपने भाई सौरभ विवेक कश्यप व शिवेश के साथ एक वैवाहिक समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में गायत्रीपुरम चौराहे पर सभी लोग एक दुकान पर सामान लेने के लिए रुके थे तभी वहां निहालपुरवा के रहने वाले श्यामू खटिक ने अपने सहयोगियों के साथ पुरानी रंजिश के चलते शिवम सैनी उर्फ़ बेटू वह शिवेश उर्फ रजत गला काटकर हत्या कर दी थी। मामले में सौरभ ने श्यामू खटिक समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी थी। विवेचना के दौरान श्यामू खटीक के साथ विशाल, शिवशरन, ओंकार सिंह, सूरज गुप्ता, धर्मेंद्र, अमरजीत वर्मा,संदीप पुत्र होली व संदीप कुमार पुत्र नवलकिशोर का नाम प्रकाश में आ़या था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ 2 महीने में विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
शासकीय अधिवक्ता अमित पाठक ने बताया कि पुलिस अब और अभियोजन पक्ष की पैरवी के चलते अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने आरोपी श्यामू खटीक, विशाल, शिवशरन, ओंकार सिंह व संदीप पुत्र होली हत्या का दोषी माना और उन्हे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि धर्मेंद्र, अमरजीत वर्मा व संदीप पुत्र नवलकिशोर को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी है। इन सभी पर भी 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक अन्य आरोपी सूरज गुप्ता की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को भेजी गई है।
