बदायूं : रास्ता निकास को लेकर पीटा, दो दोषियों को सात-सात साल की सजा
न्यायाधीश ने दोनों दोषियों पर 27-27 हजार रुपये लगाया जुर्माना
बदायूं, अमृत विचार। रास्ते को निकलने को लेकर मारपीट और गंभीर चोटें पहुंचाने के दो आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश फराह मतलूव ने सात-सात साल के कठोर कारावास समेत 327-27 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। चोटिल वादी को दस-दस हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना उघैती क्षेत्र के गांव कोठ निवासी नेमपाल पुलिस को सूचना दी कि गांव के नरेश का रास्ते के निकास को लेकर विवाद चल रहा है। उसी विवाद को लेकर कुछ लोग उनसे रंजिश मानते हैं। 31 जुलाई 2012 की शाम 5 बजे नरेश आदि लाठी-डंडे लेकर उनके घर में घुस आए। नेमपाल के पिता सूबेदार से गाली-गलौज करते हुए लात-घूसे और डंडों से मारपीट की। सूबेदार की पत्नी कलावती बचाने आईं तो उनके साथ भी मारपीट करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर सुनकर लोग एकत्र हो गए तो हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। नेमपाल ने अपने घायल माता-पिता के साथ थाने पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट र्ज की। न्यायालय में नरेंद्र पुत्र महताब, रूप किशोर उर्फ वरू पुत्र मुकंदी पर मारपीट करके गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी संजीव कुमार गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील आरोपी नरेंद्र और रूप किशोर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। मुकदमा के दौरान मेहताब व टल्लू की मौत हो गई थी।
