आदेश का पालन न करने पर हाईकोर्ट ने मऊ के डीएम को दी चेतावनी

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Published By Deepak Mishra
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प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अदालती आदेश का पालन न करने व मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी मऊ को एक हफ्ते में आदेश का पालन करने या 24 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इतराज प्रजापति की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह ने बहस की। याची ने जिलाधिकारी मऊ के न्यायालय में, इतराज प्रजापति के विरुद्ध चल रहे मुकदमे को जिलाधिकारी को मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार न होने के आधार पर ,उच्च न्यायालय में याचिका चुनौती दिया था।

कोर्ट ने एक जुलाई 2025 को जिलाधिकारी मऊ से दो सप्ताह के अंदर इस संबंध में जानकारी मांगी। सरकारी वकील द्वारा ई मेल के माध्यम से जिलाधिकारी मऊ को सूचित करने के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है और जिलाधिकारी मऊ को हाज़िर होने का आदेश जारी किया है।

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