UP Cop से कराना होगा वेरिफिकेशन: पटाखा कारोबारियों को दुकान, भंडारण गृह के बाहर चस्पा करना होगा लाइसेंस, जारी हुए यह निर्देश
लखनऊ, अमृत विचार: गुडंबा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने नौ गाइडलाइन जारी की है। राजधानी के 101 पटाखा व्यवसायी लाइसेंस धारकों को यूपी कॉप एप पर चरित्र सत्यापन कराना होगा। इसके साथ ही दुकानों और भंडारण गृह के बाहर अपने लाइसेंस की प्रतिलिप भी चस्पा करनी होगी। इसी क्रम में मंगलवार को जेसीपी कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने फायर वर्क्स डीलर एसोसिएशन के साथ बैठक कर अहम दिशा निर्देश कर दिए हैं।
बैठक में शामिल सभी जोन के एडीसीपी को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही थाना प्रभारियों और सभी एफएसओ को बुधवार से सघन चेकिंग अभियान के आदेश जारी किए हैं। बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश गुप्ता, महामंत्री सतीश चंद्र मिश्रा समेत अन्य पुलिस अधिकारी शामिल रहे। एडीसीपी ने बताया कि शहर में 101 लाइसेंसधारक पटाखा व्यवसायी हैं। उनमें पश्चिम जोन में 59, पूर्वी जोन में 03, उत्तरी जोन में 15 और दक्षिणी जोन में 24 हैं।
जारी हुए यह निर्देश
लाइसेंसधारकों को अपने कर्मचारियों का रिकार्ड रखना होगा। इसके साथ ही पुलिस की वेबसाइट http://lucknowpolice.up.gov.in या यूपी कॉप एप से चरित्र सत्यापन कराना होगा।
थाना प्रभारी व संबंधित अग्निशमन अधिकारी अपने क्षेत्र में आतिशबाजी विक्रेता/निर्माण लाइसेंसधारक के भण्डारण/विक्रय स्थलों का निरीक्षण करेंगे।
अधिकारी यह देखेंगे कि लाइसेंसधारकों द्वारा भण्डारण/विक्रय का कार्य मानक के अनुरूप सुरक्षित परिसरों में ही किया जाए।
लाइसेंसधारकों द्वारा भंडारण/विक्रय स्थलों को स्कूल/कालेजों/आबादी आदि से उचित दूरी पर ही रखेंगे।
भंडारण/विक्रय स्थलों के आंतरिक भाग में ऐसा कोई भी ज्वलनशील पदार्थ न हो, जिससे कोई घटना हो।
थाना प्रभारी व अग्निशमन अधिकारी लाइसेंसधारकों के बिक्री एवं भंडारण के अभिलेखों की जांच करेंगे।
लाइसेंसधारकों द्वारा भंडारण/विक्रय स्थलों पर अपने लाइसेंस की कॉपी चस्पा करना होगा। निरीक्षण के समय कॉपी साफ दिखनी चाहिए।
कर्मचारियों और लाइसेंस धारकों को अग्नि सुरक्षा उपकरणों के संचालन की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण भी दें।
भंडारण/विक्रय स्थल पर चोरी, नुकसान या कोई भी अप्रिय घटना होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।
