हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत, डूंगरपुर मामले में जमानत मंजूर, जानिए...कब तक आएंगे जेल से बाहर
सीतापुर, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुहम्मद आज़म खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आजम खान की ज़मानत अर्जी मंजूर कर ली है। आजम खान की आपराधिक अपील पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने ये आदेश पारित किया है। आजम खान के साथ ही सह-आरोपी ठेकेदार बरकत अली की जमानत अर्जी भी स्वीकार कर ली गई है।
दोनों की जमानत याचिकाओं पर बहस पूरी होने के बाद 12 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसे अब सुनाया गया है। अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने उनका पक्ष रखा। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी आजम खान फिलहाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ एक अन्य मामले में जमानत अर्जी अभी विचाराधीन है।

वर्ष 2019 में रामपुर निवासी अबरार की शिकायत पर रामपुर के गंज थाने में आजम खान, रिटायर्ड सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि दिसंबर 2016 में इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। घर में तोड़फोड़ कर जान से मारने की धमकी दी। मकान को भी नुकसान पहुंचाया गया। रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने 30 मई 2024 को इस मामले में आजम खान को 10 साल की सजा और बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई थी। दोनों ने इस फैसले को हाईकोर्ट के समक्ष आपराधिक अपील दाखिल कर चुनौती दी।
हाईकोर्ट से आजम खान की जमानत मंजूर होने के बाद उनके समर्थकों ने खुशी जाहिर की है। सनद रहे कि आजम खान लंबे समय से सीतापुर जेल में बंद हैं। रामपुर में उनके खिलाफ तमाम केस दर्ज किए गए थे। जिनमें से अधिकांश मामलों में उन्हें अदालत से राहत मिल चुकी है।
