बिजली बकायेदारों को बड़ी राहत: यूपी में आज से लागू हुई ओटीएस योजना, ब्याज माफी और मूल धन पर भी छूट

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Published By Muskan Dixit
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डिफाल्टरों को भेजे जाने लगे नोटिस... राजधानी के करीब दो लाख बकायेदार उठा सकेंगे इस योजना का लाभ

पहले चरण में जहां ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट, वही मूलधन पर भी उपभोक्ताओं को मिलेगा 25 प्रतिशत की छूट का फायदा

लखनऊ, अमृत विचार: लेसा ने वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) में बकाया वसूली के लिए सख्ती भी शुरू कर दी है। सोमवार से डिफाल्टरों के घर, दुकान, कार्यालय में नोटिसों को भेजने का काम शुरू कर दिया गया। योजना में डिफाल्टर उपभोक्ताओं को राहत भी दी जा रही है। बिल न जमा करने पर जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन कट गए हैं और जिनके खाते स्थायी रूप से बंद हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान करने का लाभ मिल सकेगा। ऐसे बकायेदारों का एरियर माफ करने के बाद शेष धनराशि एक जमा करना होगा।

मध्य जोन के अधीक्षण अभियंता (वाणिज्य) मुकेश त्यागी ने कहा कि पंजीकरण कराते समय उपभोक्ता केंद्र पर मौजूद अधिकारियों से योजना से संबंधित पूरी जानकारी जरूर कर लें, ताकि वह निर्धारित श्रेणी के अनुसार योजना में छूट का लाभ उठा सकें। छूट उन्हीं को मिलेगी जो योजना के दायरे में आ रहे होंगे। उन्होंने बकाएदार उपभोक्ताओं से समय पर पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठाने की अपील भी की है। उन्होंने बताया कि योजना में दो किलोवाट से अधिक लोड वाले घरेलू कनेक्शनों और एक किलोवाट से अधिक लोड वाली दुकानों के बकायेदारों को मूलधन पर 25 प्रतिशत की छूट का लाभ नहीं मिलेगा। योजना का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2025 से पहले बिल जमा नहीं किया है। जानकीपुरम जोन मुख्य अभियंता वीपी सिंह ने बताया कि पहले ही दिन से कर्मचारियों की टीमों को सभी बकाएदारों के घर, दुकानों और कार्यालयों में भेजा जा रहा है।

पंजीकरण के समय जमा करने होंगे 2000 रुपये

अधिकारियों के अनुसार राजधानी में दो लाख से अधिक बकाएदार उपभोक्ता हैं। ओटीएस का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के समय 2000 रुपये जमा करने होंगे। बकाया रकम को एकमुश्त या किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। 100 फीसदी ब्याज माफी के साथ बकाया के मूलधन पर 25 फीसदी की छूट दी जा रही है। ये छूट सिर्फ दो तरह के उपभोक्ताओं को मिलेगी। पहले तो एक से दो किलोवाट के घरों और एक किलोवाट तक दुकानों के बिल का बकाएदार होना अनिवार्य है।

बिजली चोरी में फंसे 29,111 उपभोक्ताओं पर 300 करोड़ बकाया

अमौसी जोन के मुख्य अभियंता महफूज आलम के बताया कि निगोहां से रहीमाबाद और बंथरा हरौनी से आलमबाग तक बिजली चोरी में फंसे 29,111 उपभोक्ताओं पर 300 करोड़ से रुपये से अधिक का बकाया है। उन्हें पहले चरण में जुर्माना भरने पर योजना के तहत 50 प्रतिशत,दूसरे में 45 प्रतिशत और तीसरे चरण में 40 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी।

 

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