Sultanpur News : राहुल गांधी मानहानि केस में रिवीजन याचिका पर फैसला 15 जुलाई को, अदालत ने आदेश रखा सुरक्षित

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Published By Deepak Mishra
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सुलतानपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले की रिवीजन याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए 15 जुलाई की तारीख तय की है।

सुलतानपुर। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में दायर रिवीजन याचिका पर बुधवार को एमपी-एमएलए विशेष अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में 15 जुलाई को आदेश सुनाया जाएगा।

वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) कोर्ट संख्या-5 में रिवीजन याचिका पर विस्तृत बहस हुई। सुनवाई के दौरान उन्होंने उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों का हवाला देते हुए याचिका स्वीकार करने की मांग की। इसके बाद राहुल गांधी की ओर से भी अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद न्यायाधीश राकेश कुमार ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 15 जुलाई को आदेश सुनाने की तिथि निर्धारित की।

यह मामला वर्ष 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबंध में दिए गए कथित बयान से जुड़ा है। इस बयान से स्वयं को आहत बताते हुए सुलतानपुर निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने मानहानि का परिवाद दायर किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को अदालत में पेश होकर जमानत ले चुके हैं। इसके बाद 26 जुलाई 2024 को उनका बयान भी दर्ज किया गया था।

सुनवाई के दौरान वादी पक्ष ने अदालत से राहुल गांधी के कथित बयान की सीडी में दर्ज आवाज का विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) से उनकी वास्तविक आवाज के साथ मिलान कराने का अनुरोध किया था। निचली अदालत द्वारा यह आवेदन खारिज किए जाने के बाद वादी पक्ष ने एडीजे-5 की अदालत में रिवीजन याचिका दायर की थी।

इधर, मानहानि के मूल मुकदमे की अगली सुनवाई 6 जुलाई को एमपी-एमएलए विशेष अदालत में प्रस्तावित है। हालांकि वादी पक्ष का कहना है कि रिवीजन याचिका पर विचाराधीन होने के कारण मूल वाद की पूरी पत्रावली फिलहाल एडीजे अदालत में है। ऐसे में रिवीजन याचिका पर फैसला आने तक मूल मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ पाना संभव नहीं होगा।

मामले की प्रमुख बातें
  • रिवीजन याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित।
  • अदालत 15 जुलाई को सुनाएगी आदेश।
  • मामला राहुल गांधी के वर्ष 2018 के कथित बयान से जुड़ा।
  • एफएसएल से आवाज मिलान कराने की मांग खारिज होने के बाद दायर हुई थी रिवीजन याचिका।
  • मूल मानहानि मुकदमे की अगली तारीख 6 जुलाई निर्धारित है, लेकिन पत्रावली एडीजे अदालत में होने से सुनवाई प्रभावित हो सकती है।

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