Kanpur News: स्कूल में अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाने पर सपा विधायक अमिताभ बाजपेई पर केस, BNS की धारा 132 में दर्ज हुई रिपोर्ट
कानपुर, अमृच विचार। कानपुर के परमट स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाने के मामले में सपा विधायक अमिताभ बाजपेई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई विद्यालय के निलंबित प्रधानाध्यापक की तहरीर पर ग्वालटोली थाने में की गई है।
प्रधानाध्यापक ने लगाए बिना अनुमति कार्यक्रम कराने के आरोप
प्रधानाध्यापक नवीन कुमार त्रिपाठी का आरोप है कि 1 जुलाई को विधायक अमिताभ बाजपेई अपने समर्थकों के साथ बिना पूर्व अनुमति विद्यालय परिसर पहुंचे। आरोप के अनुसार, विद्यालय में अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया, केक काटा गया, बच्चों को केक खिलाया गया और स्कूली ड्रेस भी वितरित की गई।
प्रधानाध्यापक का कहना है कि यह पूरा कार्यक्रम विद्यालय प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित किया गया।
BNS की धारा 132 के तहत दर्ज हुआ मामला
घटना के अगले दिन, 2 जुलाई, प्रधानाध्यापक नवीन कुमार त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ग्वालटोली थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
ग्वालटोली थाना प्रभारी रवि कुमार के अनुसार, यह धारा किसी लोक सेवक को उसके वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने के लिए हमला करने या आपराधिक बल प्रयोग से संबंधित है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विधायक ने लगाए राजनीतिक द्वेष के आरोप
मामले में सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने आरोपों को राजनीतिक कार्रवाई करार दिया है। उनका कहना है कि यह मुकदमा भाजपा सरकार के अहंकार को दर्शाता है और विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास है।
उन्होंने कहा कि यदि सांसद रमेश अवस्थी द्वारा विद्यालय में ड्रेस वितरण कराया जाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता, जबकि बच्चों के बीच उनके कार्यक्रम को आधार बनाकर मुकदमा दर्ज किया गया है।
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