कासगंज: पालिकाध्यक्ष को अवमानना के मामले में गैर जमानती वारंट जारी 

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गंजडुंडवारा, अमृत विचार: नगर पालिका परिषद चेयरमैन को उच्च न्यायालय  ने एक मामले में न्यायालय की अवमानना मानते हुए उनके विरुद्ध जमानती वारंट जारी किए जाने का आदेश किया है। जिसके तहत उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कासगंज को पालिकाध्यक्ष गंजडुंडवारा के विरुद्ध जमानती वारंट जारी करने व नियत तारीख पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने को निर्देशित किया है।

नगरपालिका परिषद गंजडुंडवारा में 23.6.2006 को सविंदा पर सफाई कर्मियों की नियुक्तियां की गई थी। उसके बाद संविदाकर्मियों को काम करने से रोक दिया गया। संविदा कर्मी सुरेश निवासी नगला भीकन ने उच्च न्यायालय में रिट दायर की। जिसमें उच्च न्यायालय ने एक निश्चित समय अवधि के अंदर संविदा कर्मी सुरेश के प्रतिनिधित्व पर विचार करने का आदेश पारित किया। 

जिस पर नगरपालिका परिषद द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया। सविदा कर्मी ने उच्च न्यायालय में न्यायालय की अवमानना याचिका दायर की। जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया अवमानना का मानते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कासगंज को विपक्षी चेयरमैन नगरपालिका परिषद गंजडुण्डवारा मुनब्बर हुसैन के विरुद्ध जमानती वारंट जारी करने व नियति तारीख पर उपस्थिति सुनिश्चित कराने को आदेशित किया है।

संविदा कर्मचारियों को हटाने का मामला पुराने कार्यकाल है। न्यायालय का जो भी आदेश हुआ उसक अक्षर से पालन किया जाएगा--- मुनव्वर हुसैन, पालिकाध्यक्ष, गंजडुंडवारा।

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