प्रयागराज: प्रतिकार यात्रा में हुए लाठी चार्ज के आरोपी अजय राय के मामले में सरकार से जवाब तलब

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Published By Jagat Mishra
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ वाराणसी में वर्ष 2015 में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए लाठी चार्ज के मामले में दर्ज मुकदमे पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से हलफनामा मांगा, जिस पर सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में 82 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिनमें से 81 व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा राज्य सरकार द्वारा उचित कार्रवाई के बाद वापस ले लिया गया है। यह नीतिगत मामला है और जहां तक याची अजय राय का सवाल है, उनके संबंध में निर्णय चुनाव के बाद लिया जाएगा। याचिका पर अगली सुनवाई आगामी 19 अप्रैल को सुनिश्चित की गई है। मालूम हो कि वाराणसी में वर्ष 2015 में गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जन की मांग कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सहित अन्य लोगों पर लाठी चार्ज किया गया। 

इसके विरोध में 5 अक्टूबर 2015 को मैदागिन स्थित टाउन हॉल मैदान से अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली गई, जिसमें साधु-संतों ने बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नेतृत्व में सभी लोग जब गोदौलिया चौराहे पर पहुंचे तो वहां खड़े एक सांड के अचानक भड़क जाने पर भगदड़ मच गई। मौका देखकर अराजक तत्वों ने पुलिस बूथ और एक सरकारी गाड़ी में आग लगा दी। बूथ में लगी आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटों ने ठीक पीछे तांगा स्टैंड को भी अपनी चपेट में ले लिया, इसके बाद अजय राय और अन्य के खिलाफ आईपीसी और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धाराओं के तहत दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई।

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