संभल : सांसद जियाउर्रहमान के पिता हैं पुश्तैनी मकान के मालिक, अधिवक्ता ने अवर अभियंता की रिपोर्ट पर की आपत्ति, कहा-नहीं है नव निर्माण
एसडीएम ने अवर अभियंता को पत्र जारी कर मामले में लगाई 30 जनवरी की तिथि
संभल, अमृत विचार। बिना नक्शे के मकान निर्माण मामले में नोटिस जारी होने के बाद गुरुवार को सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की ओर से अधिवक्ता ने एसडीएम के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवर अभियंता की रिपोर्ट पर आपत्ति की। कहा कि मकान का नव निर्माण नहीं है। पुश्तैनी मकान के मालिक डॉ.शफीकुर्रहमान बर्क के बाद उनके पुत्र ममलूकुर्रहमान बर्क हैं। एसडीएम का कहना रहा कि आपत्ति को लेकर अवर अभियंता को पत्र जारी किया जा रहा है। मामले में अगली तिथि 30 जनवरी लगाई गई है।
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को मकान के अवैध निर्माण मामले में नियत प्राधिकारी एसडीएम डॉ.वंदना मिश्रा की ओर से नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में तीन बार नोटिस की कार्रवाई की गई। जिसमें 16 जनवरी को तारीख लगी थी लेकिन सांसद की ओर से एक प्रार्थना पत्र देकर नया अधिवक्ता नियुक्त करते हुए जवाब देने के लिए समय मांगा गया। तब एसडीएम ने एक सप्ताह का समय दिया था। गुरुवार को सुबह से ही सांसद बर्क की ओर से जवाब दाखिल किए जाने को लेकर चर्चा का माहौल बना रहा। शाम के वक्त सांसद के अधिवक्ता ने एसडीएम के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया।
कहा गया कि दिवंगत सांसद डॉ.शफीकुर्रहमान बर्क के बाद संपत्ति उनके बेटे ममलूकुर्रहमान बर्क के नाम आ गई तो फिर सांसद जियाउर्रहमान बर्क को नोटिस कैसे जारी हुआ। एसडीएम डॉ.वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके आपत्ति की है। कहा है कि अवर अभियंता ने जो रिपोर्ट दी है कि नव निर्माण है, यह नव निर्माण नहीं है। इसके संबंध में अवर अभियंता को पत्र जारी कर रहे हैं। जो नगर पालिका परिषद का जो संपत्ति रजिस्टर है, उसमें सांसद जियाउर्रहमान बर्क का नाम अंकित है। इसलिए इस नाम से नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में अग्रिम तिथि 30 जनवरी लगाई है।
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