प्रयागराज : फर्जी डिग्री मामले में केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज याचिका खारिज
प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ फर्जी शैक्षिक डिग्री के आधार पर चुनाव लड़ने और पेट्रोल पंप डीलरशिप प्राप्त करने के आरोपों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग वाली पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका में लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं है।
उक्त आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ ने प्रयागराज के भाजपा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि केशव प्रसाद मौर्य ने अमान्य डिग्री पर चुनाव में हलफनामा दाखिल करने के साथ ही पेट्रोल पंप आवंटित कराया, इसलिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जानी चाहिए। उपरोक्त मामले से संबंधित याचिका वर्ष 2021 में प्रयागराज की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह ने अपने आदेश में पाया कि मौर्य के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है, और तदनुसार वाद खारिज कर दी गई।
इसके बाद एसीजेएम के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि फरवरी 2024 में न्यायालय ने देरी के आधार पर उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। तत्पश्चात याची सुप्रीम कोर्ट चला गया, जहां हाईकोर्ट को यह मामला सुनने के लिए निर्देशित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार याची ने उन्हीं आरोपों और आधारों को लेकर एक नई याचिका के साथ फिर से हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल की। मामला अप्रैल 2025 में स्वीकार किया गया और गत 25 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया, जिसे सोमवार को सुनाया गया।
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