यज़दान बिल्डर्स को बड़ा झटका : 9% ब्याज के साथ लौटाने होंगे 50 लाख रुपये

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
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लखनऊ, अमृत विचार : लखनऊ की एक अदालत ने यज़दान बिल्डर्स को एक ग्राहक को 9% ब्याज के साथ 50 लाख रुपये और 60 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति लौटाने का आदेश दिया है। यह आदेश सितंबर 2021 में हुए एक एग्रीमेंट के बाद आया है, जिसमें यज़दान बिल्डर्स ने ग्राहक को महानगर में एक 2250 वर्गफ़ीट का फ्लैट देने का वादा किया था।

ग्राहक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया : ग्राहक ने यज़दान बिल्डर्स को 50 लाख रुपये अलग-अलग किश्तों में दिए थे, लेकिन समय पर फ्लैट न मिलने पर जब ग्राहक ने अपनी रकम वापस मांगी, तो यज़दान बिल्डर्स द्वारा दिए गए 50 लाख रुपये के तीन चेक बाउंस हो गए। इसके बाद ग्राहक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने अब यज़दान बिल्डर्स को उक्त राशि लौटाने का आदेश दिया है।

अदालत का आदेश : अदालत ने यज़दान बिल्डर्स को 9% ब्याज के साथ 50 लाख रुपये और 60 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति लौटाने का आदेश दिया है। यह आदेश बिल्डर्स के लिए एक बड़ा झटका है और ग्राहकों के लिए एक राहत की बात है। ऐसे मामलों में, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) जैसे नियामक निकाय बिल्डर्स को उनके दायित्वों का पालन करने और खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए कड़े कदम उठाते हैं। इसी तरह के एक मामले में, छत्तीसगढ़ रेरा ने रजत बिल्डर्स को एक आवंटी को 57.97 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया था, जब बिल्डर ने निर्धारित समय में फ्लैट का कब्जा नहीं दिया था।

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